Mahilaon ke Virudh Cyber Apradh
Mahilaon ke Virudh Cyber Apradh
V.S.Baghel
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भारत किसी भी कानून के तहत ' साइबर अपराध' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। 'साइबर' शब्द कंप्यूटर, इंटरनेट या प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि साइबर अपराध इंटरनेट के उपयोग के साथ आभासी वास्तविकता में किए गये अपराधों को संदर्भित करता है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध लिंग-विशिष्ट अपराध हैं जो साइबर दुनिया में दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँचने और महिलाओं का शोषण करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में अश्लील ईमेल या व्हाट्सएप संदेश भेजना, साइबरस्टॉकिंग, अश्लील सामग्री विकसित करना, स्पूफिंग ईमेल, मॉफिंग इमेज और बहुत कुछ शामिल हैं। साइबर अपराधी अपने लक्षित पीड़ितों को धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया आईडी का उपयोग करते हैं। अपराधी अवैध लाभ, बदला लेने, महिला की गरिमा का अपमान करने, जबरन वसूली, यौन शोषण, मानहानि और अन्य उद्देश्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई आसानी से किसी महिला के चेहरे को अश्लील वीडियो में बदल सकता है। साइबरस्टॉकिंग से तात्पर्य किसी का ऑनलाइन पीछा करना और इंटरनेट के माध्यम से उसे परेशान करना है। दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति महिला का ऑनलाइन पीछा करता है, विभिन्न रूपों में धमकियां देने के लिए जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे पीड़िता को मानसिक पीड़ा होती है।
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V.S.Baghel
